ITR और क्रिप्टो एक्सचेंजों के TDS रिटर्न में मिसमैच से ऐसे मामले पकड़ में आए हैं। ये मामले असेसमेंट ईयर 2023-24 और 2024-25 के हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फाइनैंस एक्ट 2022 के जरिए जोड़े गए सेक्शन 115BBH के मुताबिक VDA ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा।
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