हरदा स्टेशन रोड से हटेंगी 40 दुकानें:तहसील न्यायालय ने 10 दिन में खाली कराने के निर्देश दिए, 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

हरदा रेलवे स्टेशन रोड पर पिछले करीब 50 साल से संचालित 40 दुकानों को हटाने का आदेश तहसील न्यायालय ने जारी किया है। यह कार्रवाई अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के सहायक अभियंता ने स्टेशन के मुख्य द्वार से होटल सयाजी तक की रेलवे और शासकीय भूमि से स्थायी-अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद नजूल विभाग के पटवारी ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए और राजस्व दल ने अतिक्रमण का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार राजेंद्र पवार ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत आदेश जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम कुलहरदा की खसरा नंबर 189/1 की भूमि पर लगभग 150 वर्गफीट क्षेत्र में अर्ध पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया गया था। दुकानदारों को 10 दिन में हटाने होंगे कब्जे तहसील अदालत ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 10 दिन का समय देते हुए अतिक्रमण हटाने और इसकी जानकारी न्यायालय को देने का निर्देश दिया है। साथ ही, प्रत्येक दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

हरदा स्टेशन रोड से हटेंगी 40 दुकानें:तहसील न्यायालय ने 10 दिन में खाली कराने के निर्देश दिए, 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
हरदा रेलवे स्टेशन रोड पर पिछले करीब 50 साल से संचालित 40 दुकानों को हटाने का आदेश तहसील न्यायालय ने जारी किया है। यह कार्रवाई अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के सहायक अभियंता ने स्टेशन के मुख्य द्वार से होटल सयाजी तक की रेलवे और शासकीय भूमि से स्थायी-अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसके बाद नजूल विभाग के पटवारी ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए और राजस्व दल ने अतिक्रमण का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार राजेंद्र पवार ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत आदेश जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम कुलहरदा की खसरा नंबर 189/1 की भूमि पर लगभग 150 वर्गफीट क्षेत्र में अर्ध पक्की दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया गया था। दुकानदारों को 10 दिन में हटाने होंगे कब्जे तहसील अदालत ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 10 दिन का समय देते हुए अतिक्रमण हटाने और इसकी जानकारी न्यायालय को देने का निर्देश दिया है। साथ ही, प्रत्येक दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।