बिना अस्थायी कनेक्शन के अब झांकी और पंडालों की नहीं होगी सजावट, ऊर्जा मंत्री ने लोगों से की खास अपील, गाइडलाइन जारी

Sep 27, 2024 - 14:36
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बिना अस्थायी कनेक्शन के अब झांकी और पंडालों की नहीं होगी सजावट, ऊर्जा मंत्री ने लोगों से की खास अपील, गाइडलाइन जारी

भारत देश में हर त्योहार बड़ी ही धूम धाम से मनाया जाता है। त्योहार के दौरान  सभी लोग एक जुट होकर तैयारी से लेकर हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते है। खास तौर पर दिवाली, दशहरा और नवरात्रि को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि कई बार इन त्यौहारों के दौरान कई तरह के हादसे होते है। जिसको देखते हुए बिजली विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत दुर्गा पूजा और दिवाली के लिए झांकी और पंडालों की सजावट के लिए बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पंडालों-झांकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।


नियमों के उल्लंघन पर लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई

ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि अनाधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने और विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही पारेषण और वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। बिजली कंपनी से अस्थाई बिजली कनेक्शन लिए बिना अनाधिकृत रूप से पंडालों में रोशनी और साज-सज्जा के लिए बिजली का उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।


बिजली उपभोक्ताओं के लिए खास गाइड लाइन जारी

उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं को लेकर खास गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके तहत झांकी और पंडालों की सजावट के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं 


अस्थाई कनेक्शन  के लिए पोर्टल लॉन्च

उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं को लेकर खास गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके तहत झांकी और पंडालों की सजावट के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं लोग नियमों का पालन कर रहे है कि नहीं उसके निगरानी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। जिसकी मॉनिटिरिंग खुद अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए  पोर्टल http://saralsanyojan.mpcz.in8888/home लॉन्च किया है। जिसके जरिए आयोजक त्योहारों के लिए अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते है।

 


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