मंदसौर में नरवाई जलाने पर कार्रवाई:एनजीटी के निर्देश पर एसडीएम ने 10 किसानों पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
मंदसौर में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर खेतों में गेहूं की नरवाई जलाने के मामले में प्रशासन ने 10 किसानों पर कार्रवाई की है। एसडीएम ने प्रत्येक किसान पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कुल 25 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला। इन किसानों पर लगाया अर्थदंड एसडीएम शिवलाल शाक्य ने बताया कि दंडित किए गए किसानों में रठाना के नर्मदाबाई, भंवरलाल, कंवरलाल, कारूलाल, सुगनबाई, अशोक कुमार, रामनिवास, राजुलाल, गोपाल और बालाराम शामिल हैं। मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग ने 1981 की धारा 19 (5) के तहत खेतों में गेहूं और धान के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार इस नियम का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण मुआवजा देना अनिवार्य है।

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