संविदाकर्मियों को 50 प्रतिशत आरक्षण आयु सीमा में 55 साल तक की छूट

महिला-बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के नियम में संशोधन
अनमोल संदेश, भोपाल
मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने संविदा नीति 2023 के तहत तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम 2009 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, विभाग में सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब किसी भी विभाग का संविदाकर्मी, जो नियमित पद के लिए आवश्यक योग्यता रखता है, वह इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संविदाकर्मियों को आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस समकक्ष पद पर बिताए गए वर्षों के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी। हालांकि, सभी छूट मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। महत्वपूर्ण है कि नियमित पद पर नियुक्ति के बाद संविदा अधिकारी को पूर्व संविदा सेवाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित पदों पर उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो इन पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा।
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