भाजपा प्रत्याशी की रैली में अमित शाह ने कहा- एनआईए को फंसा, ब्लास्ट के आरोपियों को बचा रहीं ममता

भाजपा प्रत्याशी की रैली में अमित शाह ने कहा-  एनआईए को फंसा, ब्लास्ट के आरोपियों को बचा रहीं ममता

एजेंसी, कोलकाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2022 के भूपतिनगर विस्फोट मामले के आरोपियों को बचा रही हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। बालुरघाट से पार्टी उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के समर्थन में दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, वहां एक विस्फोट हुआ था। क्या ब्लास्ट के आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी नहीं? लेकिन जब एनआईए अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और उन पर हमला किया गया, तो मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर मामला दर्ज कर जांच अधिकारी को फंसाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एनआईए अधिकारी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए वे विस्फोट के पीछे के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में पड़ोसी देश से लोगों के आने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

मुख्यमंत्री सीएए लाने का विरोध करती 

अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते तीन तलाक प्रथा को खत्म करने या सीएए लाने का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा, तीन तलाक के उन्मूलन से लाखों अल्पसंख्यक महिलाओं को राहत मिली है। सीएए अधिसूचना उन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है जो धार्मिक कट्टरता के शिकार हैं। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर 370 से अधिक का आंकड़ा हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में 30 का आंकड़ा पार करना होगा।

संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई करेगी 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अपने आदेश में कहा कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेशखाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (टीमएसी) के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीडऩ और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल, राज्य के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की इन्क्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है।

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