साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिसके तहत करों में काफी छूट दी जा रही है।
आज इस साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसके तहत, आज नगर निगम के जल कर, संपत्ति कर एवं अन्य करों की पुराना बकाया वसूली के लिए छूट दी जा रही है। जिस कारण भारी संख्या में लोग नगर निगम का टैक्स जमा करने पहुंचे रहे हैं। बता दें कि यह इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। बता दें कि इससे पहले साल 2023 में इसका आयोजन 11 फरवरी, 13 मई और 9 सितंबर को किया गया था।
इसी कड़ी में भोपाल में इसका आयोजन किया गया, जहां लोग अपने संपत्ति कर एवं जल कर का भुगतान कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि सुबह से ही पक्षकारों और अधिवक्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं, पक्षकारों के लिए बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी का इंतजाम आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि उन्हें परेशानी ना हो।
वहीं, इंदौर में भी बड़ी संख्या में बकायदार निगम कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान के अनुसार, 50 हजार से 1 लाख तक के बकाया पर 50 प्रतिशत और 1 लाख से अधिक बकाया पर 25 प्रतिशत सरचार्ज में छूट दी जा रही है। दरअसल, राष्ट्रीय लोक अदालत भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भारतीय संविधान का अनिवार्य अंग है जो कि जनता की हित के लिए आयोजित की जाती है।
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