दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का दिया निर्देश

दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का दिया निर्देश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। इस मामले में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने पाया कि टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 153ए, 188, 295, 436, 451, 380, 149, 302 और 109 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
यह मामला 1984 में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या और धार्मिक स्थल में आगजनी से जुड़ा है। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी। मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को "उकसाने, भड़काने और भड़काने" का आरोप लगाया था। एक गवाह के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से बाहर निकले और चिल्लाते हुए भीड़ को उकसाया, "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ की हत्या की है!" प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा पिछले दिन की गई हत्या से पहले से ही गुस्साई भीड़ ने तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी।
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