हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को किया खारिज

एजेंसी, नई दिल्ली
दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। याचिका से गिरफ्तारी व ईडी रिमांड का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए सबूतों से पता चलता है कि सीएम केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुईं, वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ-साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका जमानत के लिए नही बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा की उसकी गिरफ्तारी गलत है। श्वष्ठ के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक है। श्वष्ठ का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। श्वष्ठ ने कहा है की याचिकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए है। हाई कोर्ट ने कहा किअप्रूवर का बयान श्वष्ठ नही बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उसपर सवाल उठाते है तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं।
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