सामग्री को जब्त कर न्यायालय में रखा- एसडीएम कार्यालय

सिरोंज
वर्ष 2011 में रोहलपुरा चौराहे के आसपास 82 लोगों की जमीन का अधिग्रहण और मुआवजा देने का घटनाक्रम हुआ था। उस समय मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(एमपीआरडीसी) ने एक रोड का निर्माण किया था। एमपीआरडीसी के लिए तत्कालीन एसडीएम ने भूअर्जन का कार्य किया था। तत्कालीन एसडीएम के भूअर्जन और मुआवजा वितरण से असंतुष्ट कुछ लोगों द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया थ। इस केस से संबंधित आवेदक एडवोकेट कपिल त्यागी के अनुसार फरवरी 2023 में न्यायालय ने बड़ा हुआ मुआवजा देने का एक आदेश शासन को दिया था, लेकिन शासन या एमपीआरडीसी ने आदेश के पालन में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण न्यायायल के आदेश की पालना के लिए इजरा भरकर वापस से आवदेक गण न्यायालय की शरण में गए। जिसके बाद नयायालय के आदेश इजरा क्रमांक श्वङ्ग्र16/23 से मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के टेबिल, कुर्सी, कंप्यूटर आदि जब्त कर न्यायालय परिसर में रख दिए गए।
Files
What's Your Reaction?






