इंदौर में प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी का केस:ना रजिस्ट्री कराई ना रुपए लौटाए, 1 करोड़ 5 लाख के सौदे में 50 लाख हड़पे
इंदौर की गांधी नगर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रॉपर्टी के सौदे के नाम पर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। आरोपी ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करते हुए 59 लाख रुपए ले लिए। लेकिन इसके बाद भी ना रजिस्ट्री कराई ना एडवांस लिए रुपए वापस दिए। पुलिस के मुताबिक मयंक पुत्र अशोक जैन, निवासी वर्धमान नगर बियाबानी रोड की शिकायत पर शैलेन्द्र पोरवाल पुत्र मोहनलाल पोरवाल, निवासी कालानी नगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने 3 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर की प्रेस्टीज कॉलोनी में भूखंड नंबर-84 का सौदा मयंक की पत्नी प्रेरणा जैन से किया था। अब तक ना तो इसकी रजिस्ट्री की और ना ही एडवांस में लिए रुपए ही लौटाए। निजी कंपनी में काम करने वाले मयंक ने बताया कि जिस भूखंड के एवज में शैलेन्द्र ने रुपए लिए वह किसी हर्षवर्धन रस्तोगी का था। शैलेन्द्र ने भूखंड के फर्जी पेपर बनवा कर गलत तरीके से सौदा किया। शैलेन्द्र ने पहले बताया था कि उसे हर्षवर्धन को 9 लाख देना है। इसलिए कुछ रुपए चेक के जरिए मांगे। मयंक ने साढे सात लाख रुपए का चेक और डेढ़ लाख रुपए नकद शैलेन्द्र को दे दिए। इसके साथ ही बाकी पेमेंट अलग-अलग किश्तों में दिया। बचे हुए रुपए रजिस्ट्री के बाद देने की बात कही तो शैलेन्द्र टाल मटोल करने लगा। एग्रीमेंट से ज्यादा का समय हो गया तब मयंक ने हर्षवर्धन रस्तोगी से बात की तो उन्होंने बताया कि शैलेन्द्र पोरवाल को किसी तरह का भूखंड बेचा ही नहीं है। उन्होंने बताया कि करीब 9 लाख का पेमेंट शैलेन्द्र रखकर गया था। बाकी का पेमेंट देने की बात कही। लेकिन वापस नहीं आया। इसके बाद हर्षवर्धन ने दिसंबर 2023 में 9 लाख रुपए वापस कर दिए। लेकिन शैलेन्द्र ने बाकी के 50 लाख रुपए वापस नहीं किए। वह अभी तक मामले में टाल मटोल कर रहा है। मयंक ने इसकी शिकायत गांधी नगर पुलिस को की। जिसके बाद सोमवार को शैलेन्द्र पर केस दर्ज कर लिया गया।

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