मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला SC से मुस्लिम पक्ष को झटका, शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है,

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें कैंपस के सर्वे को मंजूरी देकर कमिश्नर नियुक्त किया गया था. ईदगाह कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की ओर से पेश मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह फिलहाल इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वेक्षण का आदेश दिया। इसके लिए तीन कमिश्नर भी नियुक्त किये गये हैं.
इस संबंध में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. आवेदन में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की
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