बिना रेरा रजिस्ट्रेशन दुकानें बेचीं, निगमायुक्त पर ठोका एक लाख रुपए का जुर्माना

May 11, 2024 - 13:40
 0  1
बिना रेरा रजिस्ट्रेशन दुकानें बेचीं, निगमायुक्त पर ठोका एक लाख रुपए का जुर्माना

अनमोल संदेश, भोपाल

रियल स्टेट रेग्युलेटरी एथारिटी (रेरा) ने भौंरी में हाउसिंग फार आल (एचएफए) के तहत बनाए जा रहे फ्लैट्स के साथ ही यहां काटे जा रहे भूखंड की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन न कराने पर नगर निगम आयुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले रेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन नीलबड़, नई बस्ती, दशहरा मैदान में 104 दुकानें बनाने और उन्हें बेचने पर निगम पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

 जानकारी के अनुसार नगर निगम के कमर्शियल कम रेसीडेंशियल प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन न होने का मामला आरटीआइ कार्यकर्ता नितिन सक्सेना ने उठाया था। उनकी याचिका पर रेरा ने नीलबड़ में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन दुकानें बनाकर बेचने के मामले में निगम आयुक्त पर एक लाख का जुर्माना लगाया था। जिसे करीब छह महीने बाद निगम ने जमा कराया था। इसी कड़ी में रेरा ने सक्सेना की एक और याचिका (23-59-0031) पर भौंरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए फ्लैट और यहां काटे गए प्लाट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही निगम आयुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। यह आदेश रेरा अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव ने जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि भौंरी परियोजना की बुकिंग, आवास, भूखंड क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, विक्रय-पत्र निष्पादन पर रोक लगाई जाती है। साथ ही आयुक्त नगर निगम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

Files

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow