6 ट्रक गेहूं चोरी, निगम में पहुंचा ही नहीं था

अनमोल संदेश,पिपरिया
विपणन्न प्रक्रिया सहकारी संस्था के मामले में न्यायालय द्वारा प्रबंधक सहित संचालको को सात वर्ष की सजा व पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया 48 पेज के आदेश में सहकारिता निरीक्षक प्रकाश बत्राएडीआर के पाटनकर व जिला प्रबंधक जगदीश सरासर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में प्रबंधक राजेन्द्र दुबे द्वारा थाना पिपरिया में शिकायत की थी कि वह बचने के लिये की गई।
इसको लेकर जांच में सहकारिता निरीक्षक डीआर व जिला प्रबंधक ने प्रबंधक राजेन्द्र दुबे की शिकायत 6 ट्रक गेंहू के उनके उपार्जन स्थल से भरकर परिवहन किये गये थे किंतु वह निर्धारित भंडारण स्थल तक नही पहुंचे और चोरी हो गये जिसकी जांच डीआर के पाटनकर व जिला प्रबंधक सरासर द्वारा की गई।
जिसमें ट्रांसपोर्टर नरेन्द्र पाल सलूजा ने बताया था कि 4 ट्रक उनके नही है और न ही उनके द्वारा परिवहन किया गया है। प्रबंधक राजेन्द्र दुबे द्वारा ट्रक क्रमांक सीपीडी 8463 दिनांक 10 अप्रेल 13 को लोड किया जाना बताया था जबकि उक्त ट्रक जांच करने पर दिनांक 9 अप्रेल 13 को विपणन्न एवं सहकारी संस्था से लोड होना पाया गया था। ट्रक क्र मांक एमपी 09 केसी 6583 दिनांक 26 अप्रेल 13 को विपणन्न एवं सहकारी संस्था से लोड होना बताया गया था किंतु जांच में उक्त ट्रक विपणन्न एवं सहकारी समिति से लोड न होना पाते हुए प्राथमिक कृषि सहकारी समिति देवगांव पिपरिया से लोड होना पाया था जिसका उल्लेख जांच में भी किया गया। 6 ट्रको से गेंहू को लोड करके परिवहन किया जाना बताया था लेकिन परिवहन पंजी तथा आनलाइन कम्प्यूटर में उक्त ट्रको का कोई इंद्राज होना नही पाया था। इस प्रकार जो 6 ट्रक गेंहू परिवहन के दौरान चोरी होना बताये गये वह आधारहीन होना पाये गये जिस पर ट्रांसपोटर के बयान जांच के दौरान महेश बैरागीएएसआर नागवंशीएप्रेमनारायण सराठेएप्रबंधक राजेन्द्र दुबे के बयान लिये गये थे जिसके पश्चात कलेक्टर खाद्य अधिकारी होशंगाबाद द्वारा एफआईआर कराने के निर्देश सहकारी निरीक्षक प्रकाश बत्रा को दिये गये। सहकारिता निरीक्षक प्रकाश बत्रा ने पिपरिया थाने में 409ए406ए34 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी।वही इस प्रकरण में 1 लाख 4 हजार 34 क्विंटल 19 किलो गेंहू किसानो से क्रय किया गया था जिसमें विपणन्न सहकारी संस्था द्वारा निगम को 1 लाख 2 हजार 500 क्विंटल भेजा जाना बताया गया जबकि गेंहू के प्राप्त करने के स्वीकृति पत्रक 1लाख 686 क्विंटल 12 किलो बताये गये। इसमें 1628 ण्86 क्विंटल अमानक स्तर का गेंहू था जो अस्वीकृत पत्रक निगम ने समिति को दिया जिसमें यह गेंहू इटारसी मंडी में 1620 क्विंटल 15 किलो 1435 रूपये क्विंटल से बेचा गया जिसमें 24 लाख 5 हजार 923 रूपये की राशि विक्रय से प्राप्त हुई जबकि कृषको को 1628 क्विंटल 86 किलो का 1500 रूपये की दर से 24 लाख 43 हजार 290 रूपये का भुगतान किया गया।इसी प्रकार पिपरिया मंडी में 119 क्विंटल 40 किलो गेंहू 1362 रूपये के भाव में बेचा जिसकी राशि 1लाख 62 हजार 424 रूपये प्राप्त हुई जबकि 119 क्विंटल 40 किलो का भुगतान किसानो को 1 लाख 77 हजार रूपये का किया गया। इसमें अन्य खर्चो व मंडी में बेचे गये गेंहू में क्षति हुई। इस प्रकार अमानक गेंहू में 2 लाख 93 हजार 528 रूपये की क्षति होना जांच के दौरान बताया गया है। वही 185 क्विंटल 2 किलो जो गेंहू की घटत बतायी उसकी राशि 2 लाख 77 हजार 530 रूपये की क्षति व 1416 क्विंटल 19 किलो गेंहू जो चोरी होना बताया गया जिसकी राशि 21 लाख 24 हजार 285 रूपये कुल 26 लाख 95 हजार 343 रूपये की क्षति हुई। इसी आधार पर न्यायालय द्वारा 7 वर्ष की सजा व 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। समिति के संचालक होते हुए समिति द्वारा वर्ष 2013.14 के उपार्जित गेंहू के संबंध में लोकसेवक के रूप थे न्यस्त थे।
Files
What's Your Reaction?






