एग्जिट पोल तथा परिणाम प्रकाशन और प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

Apr 15, 2024 - 11:52
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एग्जिट पोल तथा परिणाम प्रकाशन और प्रचार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

अनमोल संदेश, भोपाल

लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रथम चरण की मतदान तिथि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो कार्रवाई की जाएगी।

वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।


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