करंट से बाघ को मारने वालों को तीन वर्ष का कारावास

शहडोल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल प्रीति साल्वे ने एक प्रकरण में अभियुक्तगण बुल्ला बैगा, प्रकाश बैगा, मंगलदी बैगा, अशोक बैगा एवं रूरू बैगा को वन्य प्राणी (सरंक्षण) अधिनियम के तहत तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में शैलेन्द्र परस्ते सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 27 जनवरी 2018 को सुबह वनपाल जयसिंहनगर से सूचना पाकर वनपरिक्षेत्राधिकारी मय स्टाफ वन के उत्तर पश्चिम में स्थित खेत में पहुंचने पर मृत बाघ पाया गया जिसे रस्सी लगाकर आमजनों से सबसे दूर रखकर घेराबंदी की जाकर डॉग स्काड की मदद से आरोपी जनों की पहचान की गई।
विवेचना उपरांत वन विभाग द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
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