गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं तो सावधान!

Feb 21, 2024 - 12:08
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गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं तो सावधान!

आम लोग ही नहीं अफसरों पर भी अब होगी चालानी कार्रवाई

परिवहन विभाग के फरमान से वाहन चालकों में मचा हड़कंप

रायसेन। शासन की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ढील की निर्धारित समय सीमा खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके जिले में अधिकतर आमजन के साथ साथ कई बड़े अफसरों के वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है।हालांकि सरकार और परिवहन विभाग ने 15 जनवरी 2024 आखरी तारीख तय की थी।तारीख भी निकल गई है।आरटीओ जगदीश भील ने बताया कि अब वाहन मालिक मार्केट से सीएससी सेंटरों से ऑनलाइन रसीद हासिल कर दुकानों से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेंट लगवा सकते हैं।वरना चालानी कार्रवाई होना तय है। मध्य प्रदेश के रायसेन  जिले में चल रहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न पाए जाने पर कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इसी के साथ विभाग की ओर से सभी वाहन चालकों को हिदायत दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। हम आपको यह बता दें कि शासन की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ढील की निर्धारित समय सीमा भी अब  खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके रायसेन जिले में अधिकतर आमजन के साथ साथ कई बड़े अफसरों के वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्टरों  ने तो ये तक दावा किया है कि बड़े अफसरों के वाहन भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं। हालांकि, इस मामले में जिला आरटीओ जगदीश सिंह भील कहना है कि कानून का सभी को पालन करना होगा।वरना लापरवाह अफसरों पर भी जुर्माना की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से 15 जनवरी तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा तय की थी। अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उन वाहनों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी।आरटीओ जगदीश भील ने बताया कि हाईसिक्योरिटी नम्बर प्लॉटों के लिए चार पहिया वाहनों के लिए600 रुपये से लेकर 1100 रुपये दो पहिया वाहनों के लिए 300 से लेकर 400 रुपये लिए जा रहे हैं। 

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